स्कॉटलैंड में हेट क्राइम के लिए सख्त कानून लागू, मंत्री बोले- नफरत-पूर्वाग्रह से मुक्त समाज के लिए प्रतिबद्ध
स्कॉटलैंड में सोमवार को घृणा अपराध से निपटने के लिए सख्त नया कानून लागू कर दिया गया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इसके कुछ प्रविधान धार्मिक विचारों और भद्दे मजाक को अपराध घोषित कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि घृणा अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था (स्कॉटलैंड) अधिनियम पीड़ितों और समुदायों को सुरक्षा मुहैया कराएगा। यह अधिनियम धमकी देने जैसे घृणा अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रविधान करता है।
पीटीआई, लंदन। स्कॉटलैंड में सोमवार को घृणा अपराध से निपटने के लिए सख्त नया कानून लागू कर दिया गया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इसके कुछ प्रविधान धार्मिक विचारों और भद्दे मजाक को अपराध घोषित कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि घृणा अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था (स्कॉटलैंड) अधिनियम पीड़ितों और समुदायों को सुरक्षा मुहैया कराएगा।
यह अधिनियम धमकी देने या अपमानजनक व्यवहार जैसे घृणा अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रविधान करता है और इसमें सात साल की अधिकतम सजा का प्रविधान है।
समाज में किसी को डर में नहीं रहना चाहिए- मंत्री
स्कॉटलैंड के मंत्री सियोबियन ब्राउन ने कहा कि हमारे समाज में किसी को डर में नहीं रहना चाहिए और हम नफरत और पूर्वाग्रह से मुक्त सुरक्षित समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जानते हैं कि शारीरिक, मौखिक अथवा आनलाइन हमलों के पीड़ितों पर दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। यह कानून उस नुकसान से निपटने के हमारे दृष्टिकोण का एक जरूरी तत्व है।स्त्री-द्वेष के खिलाफ जल्द ही एक नया कानून
हालांकि यह कानून विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ नफरत पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सरकार का कहना है कि स्त्री-द्वेष के खिलाफ जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा।ये भी पढ़ें: रूस ने जंग में किया खतरनाक हाइपरसोनिक जिरकान मिसाइलों का इस्तेमाल, कांप गई यूक्रेन धरती