नीरव मोदी को करारा झटका, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका खारिज की
पीएनबी घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित दो अरब डॉलर के कथित घोटाले में नीरव की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Wed, 23 Jun 2021 11:49 PM (IST)
लंदन, पीटीआइ। पीएनबी घोटाले (PNB Scam Case) में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) से संबंधित दो अरब डॉलर के कथित घोटाले में नीरव की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील के पहले चरण में हार गया है।
अब नीरव के पास मौखिक सुनवाई के लिए नए सिरे से अपील करने के लिए पांच दिन का वक्त है। ब्रिटिश हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने बतया कि अपील के लिए अनुमति मंगलवार को खारिज कर दी गई। अब 50 वर्षीय हीरा कारोबारी के लिए हाईकोर्ट में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के नए सिरे से अपील करने का मौका बचा है। सनद रहे कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को नई दिल्ली को प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट में नीरव की ओर से दाखिल की गई अपील दस्तावेजी फैसले करने से संबंधित थी। हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि यदि नीरव की ओर से हाईकोर्ट में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के लिए नए सिरे से अपील के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है तो इसमें न्यायाधीश यह फैसला करेंगे कि क्या मामले में पूर्ण अपील पर सुनवाई की जा सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों को हुएनुकसान का 40 फीसद पैसा धनधोशन निवारण कानून के तहत कुर्क शेयरों को बेचकर हासिल कर लिया गया है। ईडी ने कहा कि ने माल्या को पैसा कर्ज के तौर पर देने वाले भारतीय स्टेट बैंक नीत सहायता संघ की ओर से यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे हैं।