Russia-Ukraine: दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में चल रही रूस-यूक्रेन युद्ध की सुनवाई, कीव ने की ICJ से ये दो मांग
संयुक्त राष्ट्र (UN) की सर्वोच्च अदालत में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सुनवाई चल रही है। अब इस मामले में यूक्रेन ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया हैं कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के पास रूस के खिलाफ कीव के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। कीव चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रूस को अपने हमले रोकने और मुआवजा देने का आदेश दें।
हेग, एपी। ICJ hearing On Ukraine war: दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सुनवाई चल रही है। इस बीच कीव ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से दो मांग की है। यूक्रेन के वकीलों ने मंगलवार को जोर देकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के पास रूस के खिलाफ कीव के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है।
कीव की ICJ से मांग
कीव चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रूस को अपने हमले रोकने और मुआवजा देने का आदेश दें। हालांकि, ऐसा लगता नहीं है कि मॉस्को इसका कोई भी अनुपालन करेगा। समाचार एजेंसी AP के अनुसार, रूस ने पिछले साल मार्च में अदालत द्वारा जारी एक बाध्यकारी अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया।
रूस कर रहा अदालत की अवहेलना
यूक्रेन की कानूनी टीम के नेता एंटोन कोरिनविच ने 16-न्यायाधीशों के पैनल को बताया, 'रूस का हमला करना इस अदालत की अवहेलना करना है। रूस हमारे शहरों पर जो भी मिसाइल दागता है, वह इस अदालत की अवहेलना में दागता है।'
गौरतलब है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के तुरंत बाद कीव ने ICJ में मामला दायर किया। यूक्रेन का तर्क है कि यह हमला पूर्वी यूक्रेन के लुहान्स्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में नरसंहार के कृत्यों के झूठे दावों पर आधारित था।
कोरिनविच ने कहा, रूस इस भयानक झूठ के नाम पर मेरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है कि यूक्रेन अपने ही लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह झूठ रूस की आक्रामकता और विजय का बहाना है। रूस ने कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है। यह नहीं कर सकता। वास्तव में, रूस ने नरसंहार सम्मेलन को उल्टा कर दिया है।
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रूस ने सफाई में क्या कहा?
रूस ने सोमवार को इस मामले पर अपनी आपत्तियों को रेखांकित किया, मॉस्को की कानूनी टीम के नेता गेन्नेडी कुजमिन ने इसे 'निराशाजनक रूप से त्रुटिपूर्ण और इस अदालत के लंबे समय से चले आ रहे न्यायशास्त्र के विपरीत' बताया। रूस इस बात से इनकार करता है कि कोई विवाद है। उल्लेखनीय है कि मार्च में, ICC ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए युद्ध अपराध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें उन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया गया था।
अंतिम निर्णय आने में लगेंगे कई साल
यूक्रेन के 32 सहयोगी बुधवार को कीव के कानूनी तर्कों के समर्थन में बयान देंगे। अदालत के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों के पैनल को इस निर्णय पर पहुंचने में कई सप्ताह या महीने लगेगा कि मामला आगे बढ़ सकता है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो अंतिम निर्णय आने में कई साल लगने की संभावना है।
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