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अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा पर जताई चिंता, कहा- अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को इस पर विचार करने की जरूरत

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को फलस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली बलों की बिना शर्त वापसी का आदेश नहीं देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इजरायली कब्जे के कानूनी परिणामों पर एक गैर-बाध्यकारी राय जारी करने के लिए कहा गया था। इजरायल ने कहा है कि अदालत की भागीदारी के बाद बातचीत से समाधान तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है।

By Jagran News Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Wed, 21 Feb 2024 11:34 PM (IST)
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अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को इजरायल की सुरक्षा पर विचार करने की जरूरत। (फोटो- एपी)
रायटर्स, हेग। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को फलस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली बलों की बिना शर्त वापसी का आदेश नहीं देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इजरायली कब्जे के कानूनी परिणामों पर एक गैर-बाध्यकारी राय जारी करने के लिए कहा गया था। हालांकि, अदालत से कब्जे वाले क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों की वापसी के बारे में राय जारी करने के लिए नहीं कहा गया था, सुनवाई में भाग लेने वाले कई राज्यों ने इजरायल से ऐसा करने के लिए कहा है।

इजरायल ने अदालत की भागीदारी पर क्या कहा?

इजरायल ने कहा है कि अदालत की भागीदारी के बाद बातचीत से समाधान तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग के कार्यवाहक कानूनी सलाहकार रिचर्ड विसेक ने हेग में अदालत को बताया कि वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायल की वापसी की दिशा में किसी भी कदम के लिए इजरायल की वास्तविक सुरक्षा की जरूरतों पर विचार की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हम सभी को सात अक्टूबर को उन सुरक्षा जरूरतों की याद दिलाई गई थी। अफसोस की बात है कि अदालत की सुनवाई में कई प्रतिभागियों द्वारा उन जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

26 फरवरी तक दलीलें पेश करने का समय

बता दें कि इस मामले में 26 फरवरी तक दलीलें पेश होंगी। नीदरलैंड में रूस के राजदूत ने इजरायल से कब्जे को समाप्त करने और दो-देश समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने का आह्वान किया है।