Pakistan: Cipher मामले में 17 अक्टूबर को इमरान खान पर तय होंगे आरोप, अदियाला जेल में बंद हैं PTI प्रमुख
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 17 अक्टूबर को सिफर मामले में आरोप तय किए जाएंगे। विशेष अदालत ने सोमवार को इसकी घोषणा की। मालूम हो कि संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने 30 सितंबर को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में एक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें इमरान खान सिफर मामले में मुख्य आरोपी घोषित किया गया था।
By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Mon, 09 Oct 2023 04:51 PM (IST)
पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व पीएम इमरान खान को 17 अक्टूबर को सिफर मामले में आरोप तय किए जाएंगे। विशेष अदालत ने सोमवार को इसकी घोषणा की। मालूम हो कि इस मामले में सुनवाई की अध्यक्षता विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन ने की।
रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई
वहीं, रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान अभियोजक जुल्फिकार अब्बास नकवी, पूर्व पीएम इमरान खान के वकील सलमान सफदर और उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा भी उपस्थित थे। मालूम हो कि 71 वर्षीय खान को पिछले साल मार्च में गोपनीय दस्तावेज के खुलासे के बाद गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
30 सितंबर को दाखिल हुआ था चार्जशीट
मालूम हो कि संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने 30 सितंबर को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में एक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में मुख्य आरोपी घोषित किया गया था।यह भी पढ़ेंः 21 अक्तूबर को पाकिस्तान लौटेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आम चुनावों में PML-N का करेंगे नेतृत्व