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Cipher Case: साइफर मामले में इमरान खान की इन-कैमरा सुनवाई पर हटी रोक, पूर्व प्रधानमंत्री ने की थी अपील

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध साइफर मामले की इन-कैमरा सुनवाई पर रोक हटाते हुए 14 दिसंबर के बाद हुई सभी सुनवाई को अमान्य घोषित कर दिया। विशेष अदालत ने न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्केरनैन ने 14 दिसंबर को संवेदनशील मामला बताते हुए इन-कैमरा सुनवाई का आदेश दिया था। चुनौती याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक मामले की सुनवाई रोक दी थी।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 11 Jan 2024 11:13 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

पीटीआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध साइफर मामले की इन-कैमरा सुनवाई पर रोक हटाते हुए 14 दिसंबर के बाद हुई सभी सुनवाई को अमान्य घोषित कर दिया। जस्टिस मियांगुल औरंगजेब ने इन-कैमरा सुनवाई के विरुद्ध इमरान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की अपील पर सुनवाई की।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्केरनैन ने 14 दिसंबर को संवेदनशील मामला बताते हुए इन-कैमरा सुनवाई का आदेश दिया था। चुनौती याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक मामले की सुनवाई रोक दी थी। मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में हो रही है।

इसी जेल में बंद दोनों नेताओं पर अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए एक राजनयिक संदेश का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है।

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बैट चुनाव चिह्न पर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने पेशावर हाई कोर्ट द्वारा इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पक्ष में दिए गए फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आयोग ने पीटीआई के सांगठनिक चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए उसका चुनाव चिह्न 'बैट' छीन लिया था। हाई कोर्ट ने बुधवार को आयोग के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया।

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