Pakistan: अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ इमरान की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस, साइफर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक
Pakistan Election Commission लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका पर शुक्रवार को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। इमरान ने तोशाखाना मामले में पांच वर्ष के लिए अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। इमरान आगामी आम चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे। आयोग के वकील की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Fri, 15 Dec 2023 11:18 PM (IST)
पीटीआई, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका पर शुक्रवार को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। इमरान ने तोशाखाना मामले में पांच वर्ष के लिए अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। इमरान आगामी आम चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे। आयोग के वकील की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
आयोग ने आठ अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी। रावल¨पडी की अदियाला जेल में बंद इमरान साइफर मामले का सामना कर रहे हैं
साइफर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक
विशेष अदालत ने साइफर मामले में चल रही कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की ओर से भेजे गए संदेश को सार्वजनिक कर सरकारी गोपनीयता भंग करने से संबंधित साइफर मामले की पहले अदियाला जेल में खुली अदालत में सुनवाई हो रही थी। अब कोर्ट ने इसे बंद कमरे में सुनवाई की अनुमति दी है।यह भी पढ़ेंः Pakistan: इमरान खान के वकील लाहौर हाई कोर्ट के बाहर अरेस्ट, आखिर क्या है इस गिरफ्तारी की वजह?
गैरकानूनी निकाह मामले में इमरान को समन
इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैरकानूनी निकाह की जांच करने की मांग को लेकर दाखिल मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को समन जारी किया है। न्यायाधीश कुद्रातुल्लाह ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को पेशी से एक दिन की छूट दी और अगली सुनवाई में उपस्थित रहना सुनिश्चित करने के लिए 50000 पाकिस्तानी रुपये का जमानती बांड सौंपने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 को होगी।लाहौर जिला बार ने पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगायापाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वकील शेर अफजल मरवात की गिरफ्तारी के विरोध में लाहौर जिला बार ने निचली अदालत में पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने गुरुवार को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मरवात को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट बार संघ ने भी मरवात को रिहा करने की मांग का समर्थन किया है।