Al-Qadir Trust Case: नहीं कम हो रही इमरान खान की मुश्किलें, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में NAB को मिली चार दिन की हिरासत
पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक अदालत ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को चार दिनों के लिए एनएबी की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने इसी मामले और तोशाखाना मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पूर्व अंतरिम जमानत को भी 21 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Sat, 18 Nov 2023 11:21 AM (IST)
एएनआई, इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक अदालत ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को चार दिनों के लिए एनएबी की हिरासत में भेज दिया है।
अदालत ने इसी मामले और तोशाखाना मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पूर्व अंतरिम जमानत को भी 21 नवंबर तक बढ़ा दिया। जब न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने संघीय न्यायिक परिसर में बुशरा बीबी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की, तो उन्हें बताया कि याचिकाकर्ता और उनके वकील सरदार लतीफ खान खोसा दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान से मुलाकात के लिए अदियाला जेल में थे।
खान ने की थी 10 दिन की फिजिकल रिमांड की मांग
इमरान खान के मामले की सुनवाई अदियाला जेल में हुई। सुनवाई के दौरान एनएबी के डिप्टी प्रॉसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर खान अब्बासी ने इमरान खान के लिए 10 दिन की फिजिकल रिमांड की मांग करते हुए अर्जी पेश की। हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने इमरान खान की चार दिन की फिजिकल रिमांड को मंजूरी दे दी।अपने भाई इमरान खान से मुलाकात के बाद अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, अलीमा खान ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनयिक डोनाल्ड लू के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रहे थे, जिन पर उन्होंने अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगाया था, अगर उन्हें पाकिस्तान में अदालतों से न्याय नहीं मिला।
इमरान खान ने अपने भाई से की बात
अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने डोनाल्ड लू के संदेश को लोगों के साथ साझा करना उचित समझा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने कहा कि उसके भाई का स्वास्थ्य अच्छा है और जेल में उसे जो खाना दिया गया, उससे वह संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि जेल में उनकी दिनचर्या अच्छी रही और उन्हें व्यायाम करने का मौका मिला।उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सिफर मामले (cypher case) में स्थगन आदेश जारी किया था और उन धाराओं को मामले में शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकता था। "पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए उन पर ऐसे अपराध दर्ज किए गए?" डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अलीमा खान ने पूछताछ की।