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Pakistan: पाकिस्तान में आरक्षित सीटों पर चुने गए सांसद निलंबित; पढ़ें क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सोमवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को नहीं दी गई सीटों पर चुने गए विधायकों को निलंबित कर दिया है। आयोग का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षित सीटों पर आए फैसले के बाद आया है। अधिसूचना के अनुसार सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के 44 सदस्यों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 15 जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के 13 सदस्यों को निलंबित किया गया है।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Tue, 14 May 2024 12:27 AM (IST)
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पाकिस्तान में आरक्षित सीटों पर चुने गए सांसद निलंबित। फाइल फोटो।
एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सोमवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को नहीं दी गई सीटों पर चुने गए विधायकों को निलंबित कर दिया है। आयोग का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षित सीटों पर आए फैसले के बाद आया है।

इनको किया गया निलंबित

अधिसूचना के अनुसार, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के 44 सदस्यों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 15, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के 13 सदस्यों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा एमक्यूएम-पी, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक-एक सांसद को निलंबित किया गया है।

सात मई को न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एसआईसी) की आरक्षित सीटों पर चुनाव आयोग और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। शाह ने कहा था कि रोक का यह फैसला अतिरिक्त सीटों के आवंटन पर लागू होता है।

उन्होंने कहा कि संसद में लोगों के जनादेश का सही ढंग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चुनाव आयोग ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों को अन्य राजनीतिक दलों के बीच वितरित कर दिया था।

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