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पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों के भीतर होंगे चुनाव, पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने तीन के बहुमत से यह निर्णय जारी किया है। इस निर्णय ने दो प्रांतों में चुनावों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये वर्तमान में अंतरिम सरकारों द्वारा इन प्रांतों को चलाया जा रहा है।

By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Wed, 01 Mar 2023 05:36 PM (IST)
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ये वर्तमान में अंतरिम सरकारों द्वारा इन प्रांतों को चलाया जा रहा है।
इस्लामाबाद, पीटीआई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनावों को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच पाकिस्तान की शीर्ष अदालत का आदेश आया है। अदालत ने दोनों प्रांतों में संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने शुरू की थी कार्यवाही

अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव की तारीख की घोषणा में देरी के संबंध में पिछले हफ्ते खुद ही संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी। बता दें कि दोनों प्रांतो की विधानसभाओं को 14 और 18 जनवरी को इमरान खान की अगुआई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने देश में समय से पहले आम चुनाव कराने के लिए भंग कर दिया था।

बहुमत से निर्णय किया गया जारी

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने 3-2  के बहुमत से यह निर्णय दिया है। इस निर्णय ने दो प्रांतों में चुनावों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये वर्तमान में अंतरिम सरकारों द्वारा इन प्रांतों को चलाया जा रहा है। वहीं, संबंधित राज्यपालों, जिन्हें चुनाव की तिथियां निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था, ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारणों से विरोध किया।

क्या है अदालत के आदेश में

इसके साथ ही अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि 9 अप्रैल को चुनाव कराने के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के आदेश पंजाब विधानसभा के लिए बाध्यकारी होंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के लिए नहीं, क्योंकि बाद में राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया था, तो राज्यपाल चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे।