Pak: तोशाखाना मामले में इमरान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां, SC के बाद हाई कोर्ट ने मानी यह बात
सजा के विरुद्ध अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग के वकील स्वास्थ्य कारणों से शुक्रवार को अदालत में उपस्थित हो सके। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी कि मामला देखने से लग रहा है ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था। लेकिन वह बचाव पक्ष की भी पूरी दलील सुनना चाहता है।
By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Fri, 25 Aug 2023 10:20 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआई। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा के विरुद्ध पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 28 अगस्त तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसका आब्जर्वेशन है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है। लेकिन वह सुनवाई पूरी होने के बाद ही कोई फैसला देगा।
क्या है यह मामला?
इमरान ने निचली अदालत के फैसले को निष्पक्ष न मानते हुए सजा को चुनौती दी है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के प्रमुख इमरान के खिलाफ तीन साल की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट का फैसला
सजा के विरुद्ध अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग के वकील स्वास्थ्य कारणों से शुक्रवार को अदालत में उपस्थित हो सके। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी कि मामला देखने से लग रहा है ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था। लेकिन वह बचाव पक्ष की भी पूरी दलील सुनना चाहता है। वह भी ट्रायल कोर्ट की गलती नहीं कर सकता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, लेकिन वह हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा।इमरान के सहयोगी शाह कुरैशी का रिमांड बढ़ा
गोपनीय राजनयिक केबल लीक मामले में विशेष अदालत ने पीटीआइ के वाइस चेयरमैन व इमरान खान के निकट सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का रिमांड तीन दिन और बढ़ा दिया। उन्हें आफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंधन के आरोप में फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एफआइए) ने 19 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में इमरान भी आरोपी हैं।