Pakistan के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी 4 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश, इन मामलों में काट रहे हैं जेल की सजा
Pakistan News मिली जानकारी के अनुसार सत्र अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पेशी के आदेश जारी किए। पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए जहां अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को 4 अप्रैल को इमरान खान को पेश करने का आदेश दिया।
एएनआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया। पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने इसकी जानकारी दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, सत्र अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पेशी के आदेश जारी किए। पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को 4 अप्रैल को इमरान खान को पेश करने का आदेश दिया।
इमरान खान को दो मामलों में मिली कोर्ट से मिली राहत
एआरवाई न्यूज ने बताया, इस्लामाबाद में जिला और सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को उनके खिलाफ दायर दो बर्बरता मामलों में बरी कर दिया था। इस्लामाबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर लौही भीर और सहला पुलिस स्टेशनों में दो मामले दर्ज किए गए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट आयशा कुंडी ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया। इस बीच, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने अदियाला जेल अधीक्षक को सुरक्षा मुद्दों के समाधान तक इमरान खान और उनके वकीलों के बीच आभासी बैठक की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।इन दिनों इमरान खान अदियाला जेल में हैं बंद
पीटीआई के संस्थापक इमरान खान पद से हटने के बाद से 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। तोशखाना, सिफर और "गैरकानूनी" विवाह मामलों में दोषसिद्धि के बाद वह वर्तमान में अदियाला जेल में कैद हैं।यह भी पढ़ें- लंदन में सड़क दुर्घटना की शिकार हुईं भारतीय छात्रा, साइकिल से घर जा रही थीं चेइस्ता कोचर; ट्रक ने मारी टक्कर