Pakistan: पूर्व पीएम इमरान को लगा इस्लामाबाद HC से झटका, तोशाखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ अपील वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी)ने तोशखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने बुधवार को फैसला सुनाया जिसे 13 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था। डॉन के मुताबिक इमरान खान को तोशाखाना अल-कादिर ट्रस्ट और सिफर मामलों में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह अडियाला जेल में हैं।
एएनआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने बुधवार को फैसला सुनाया, जिसे 13 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था। दैनिक समाचार पत्र डॉन की एक रिपोर्ट ने यह खबर दी।
डॉन के मुताबिक, इमरान खान को तोशाखाना अल-कादिर ट्रस्ट और सिफर मामलों में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह अडियाला जेल में हैं। अदालत ने कहा कि इमरान खान को जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को तोशखाना उपहारों के फर्जी विवरण प्रस्तुत करने के लिए भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था।
तोशाखाना मामले में इमरान को 3 साल की सजा सुनाई गई
5 अगस्त, 2022 को जिला और सत्र न्यायालय ने तोशाखाना आपराधिक मामले में इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। दोषी पीटीआई प्रमुख पर पाकिस्तानी रुपया (पीकेआर) 1,00,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को पांच साल तक सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने 21.56 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का भुगतान करने के बाद राज्य के खजाने से उपहार खरीदे थे, जिससे लगभग 58 मिलियन रुपये प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि उपहारों में से एक में एक ग्रेफ कलाई घड़ी, कफ लिंक की एक जोड़ी, एक महंगी कलम और एक शामिल है। अंगूठी जबकि अन्य तीन उपहारों में चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं।
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