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Pakistan: 'जेल में है पति की जान को खतरा', इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने SC में दाखिल किया हलफनामा

तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं अब खान की पत्नी बुशरा बीबी ने दावा किया है कि उनके पति को कैद में गंभीर खतरा है। इसके साथ ही खान की पत्नी ने SC में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उनका वजन जेल में लगातार कम हो रहा है।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Sat, 26 Aug 2023 08:12 AM (IST)
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'जेल में है पति की जान को खतरा'- बुशरा बीबी

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने दावा किया है कि उनके पति को कैद में गंभीर खतरा है। इसकी जानकारी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शुक्रवार को दी। बता दें कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक दैनिक अंग्रेजी-भाषा समाचारपत्र है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी ने 22 अगस्त को अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वकील सैयद रिफाकत हुसैन शाह के माध्यम से अपेक्स कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था।

इमरान खान से बहुत मुश्किलों के बाद हुई मुलाकात- बुशरा

बुशरा बीबी ने दस्तावेज में कहा कि उन्हें अटक जेल में मंगलवार को बहुत देर के बाद और कठिनाइयों के बाद इमरान खान से मिलने की अनुमति दी गई थी।

दस्तावेज में कहा गया है कि बैठक के दौरान, याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान में संविधान और कानून के शासन साथ खड़े होने, अपने देश के लिए किसी भी तरह का बलिदान देने और किसी भी अभाव या कठिनाई को सहने का दृढ़ संकल्प दिखाया।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य में गिरावट आई है और ऐसा लग रहा है कि कारावास के दौरान उनका वजन काफी कम हो गया है।

जीवन को गंभीर खतरा होने का दिया हवाला

उन्होंने कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में इस तरह की गिरावट उसके जीवन के लिए गंभीर खतरा हो सकती है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इमरान के बिगड़ते स्वास्थ्य और जेल में उनके जीवन के लिए गंभीर खतरों पर ध्यान देने का आग्रह किया।

समाचार दैनिक ने बताया कि बुशरा बीबी ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान की पंजाब सरकार के सामने भी इसी तरह की चिंता जताई थी।

तोशाखाना मामले में हुए थे गिरफ्तार

कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान जिला और सत्र अदालत ने 5 अगस्त को PTI अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद PTI अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इमरान खान पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (PKR) का जुर्माना भी लगाया है।