Imran Khan Case: तोशाखाना मामले में इमरान और बुशरा को फौरी राहत, कोर्ट ने आरोपों के निर्धारण पर लगाई रोक
Imran Khan Case रावलपिंडी में जवाबदेही कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ अभियोग तय किया जाना शनिवार तक टाल दिया। जियो न्यूज के अनुसार जवाबदेही कोर्ट के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के विरुद्ध आरोपों के निर्धारण को रोक दिया।
एएनआई, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में जवाबदेही कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ अभियोग तय किया जाना शनिवार तक टाल दिया। जियो न्यूज के अनुसार, जवाबदेही कोर्ट के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के विरुद्ध आरोपों के निर्धारण को रोक दिया।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अभियोजक अमजद परवेज ने मामले में और दलील पेश करने के लिए समय मांगा। इमरान और बुशरा के खिलाफ पांच सदस्यीय विशेष अभियोजन टीम पैरवी कर रही है। जवाबदेही कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोप निर्धारित करने के लिए छह जनवरी की तारीख तय की है।
कोर्ट ने जेल में मामले की सुनवाई शुरू की
अदालत ने रावलपिंडी के अदियाला जेल में मामले की सुनवाई शुरू की। इमरान वर्तमान में इसी जेल में बंद हैं। इमरान पर 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान तोशाखाना में जमा कराए उपहारों को रियायती कीमत पर खरीद कर ऊंची कीमत पर बेच कर लाभ कमाने का आरोप हैं।