Move to Jagran APP

Pakistan: जमानत के लिए इमरान खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानें PTI प्रमुख पर क्या है आरोप

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपील में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14 नवंबर के फैसले और अकाउंटबिलिटी कोर्ट के 10 अगस्त वाले फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। वहीं पीटीआई ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Sat, 25 Nov 2023 10:48 PM (IST)
Hero Image
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर इस मामले में रियल एस्टेट फर्म को बचाने के लिए 50 अरब रुपये (पाकिस्तानी) और 57 एकड़ जमीन लेने का आरोप है।

इमरान खान ने लगाए यह आरोप

पूर्व पीएम 26 सितंबर से ही रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इमरान ने आरोप लगाया है कि नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो ने पिछली सरकार के साथ मिलकर उन्हें परेशान करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया।

यह भी पढ़ें: 'डार्लिंग ऑफ कोर्ट हैं इमरान खान', कार्यवाहक गृह मंत्री बोले- अदियाला जेल में PTI प्रमुख को मिली हैं शाही सुविधाएं

अपील में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14 नवंबर के फैसले और अकाउंटबिलिटी कोर्ट के 10 अगस्त वाले फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

ECP के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची PTI

इमरान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) के आदेश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीटीआई ने कहा कि सरकार और कोर्ट की मिलीभगत से पार्टी को आम चुनाव से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। ईसीपी ने गुरुवार को पीटीआई को चुनाव चिन्ह बरकरार रखने के लिए 20 दिन के भीतर आंतरिक चुनाव कराने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: इमरान खान से चार दिन और पूछताछ करेगी पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी निकाय, कोर्ट ने दिया आदेश; पढ़ें पूरा मामला