Imran Khan: तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इमरान खान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की अपील
Imran Khan reaches SC इमरान खान ने शीर्ष अदालत से उन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की है जो उनके लिए आगामी आम चुनाव लड़ने का रास्ता खोल सकता है। बता दें कि इमरान पर पांच साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में भी खान ने दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग की थी।
एएनआई, इस्लामाबाद। Imran Khan reaches SC पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान ने तोशाखाना मामले पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
इमरान पर लगा है प्रतिबंध
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने शीर्ष अदालत से उन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की है, जो उनके लिए आगामी आम चुनाव लड़ने का रास्ता खोल सकता है। बता दें कि इमरान पर पांच साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने के लिए "अयोग्य" ठहराया गया है।
हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
हाल ही में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग करने वाली खान की याचिका खारिज कर दी थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में खान ने दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग की थी।
आईएचसी के फैसले पर रोक लगाने की अपील
हालांकि, नई याचिका में खान ने आईएचसी के फैसले पर रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि तोशाखाना मामले में उनकी सजा पहले ही निलंबित कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के पूरे आदेश के बजाय केवल उनकी सजा को निलंबित करने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।कोर्ट के आदेश में थी त्रुटि
अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में त्रुटि का लाभ उठाते हुए, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की और इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया। कोर्ट के आदेश में याचिकाकर्ता की सजा निलंबित कर दी गई थी, लेकिन आदेश नहीं था।
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