साइफर केस में फंसे इमरान खान को मिली बड़ी राहत, कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए थे 42 मामले
किस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी को आजादी मार्च मामले में बरी कर दिया है।इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया था।
एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी को आजादी मार्च मामले में बरी कर दिया है।
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया था। उन्हें इस साल जनवरी में साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।