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Pakistan: पाकिस्तान में बेटी ने की मर्जी से शादी, पिता ने कोर्ट में गोली मारकर की हत्या

कराची के एसएसपी शब्बीर सेथार ने कहा कि जब महिला सोमवार सुबह अपना बयान दर्ज कराने कराची कोर्ट पहुंची तो उसके पिता ने उस पर तीन गोलियां दाग दीं जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Mon, 23 Jan 2023 10:18 PM (IST)
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पाकिस्तान में हर साल 650 महिलाएं होती है आनर किलिंग की शिकार।
कराची, पीटीआई। पाकिस्तान में आनर किलिंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है। सोमवार को एक नवविवाहिता महिला अपने बयान दर्ज कराने के लिए कराची कोर्ट पहुंची थी, जहां उसके पिता ने कोर्ट परिसर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। महिला ने कुछ समय पहले ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी और वह शादी के सिलसिले में ही अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि कराची के पीराबाद की रहने वाली 35 साल की महिला अपने पड़ोस के एक डाक्टर से शादी की थी।

पिता ने महिला पर तीन गोलियां दागी

कराची के एसएसपी शब्बीर सेथार ने कहा कि जब महिला सोमवार सुबह अपना बयान दर्ज कराने कराची कोर्ट पहुंची, तो उसके पिता ने उस पर तीन गोलियां दाग दीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपित को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

एसएसपी ने कहा कि लगभग हर मामले में पिता, पति, भाई या अन्य संबंधी ही आनर किलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी मर्जी से शादी की थी और अपना घर छोड़ दिया था, जिससे उसके पिता नाराज थे।

बता दें कि पाकिस्तान में हर साल हजारों महिलाएं आनर किलिंग की शिकार होती हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग का कहना है कि बीते एक दशक में हर साल 650 महिलाएं आनर किलिंग की शिकार होती हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर मामलों में एफआइआर तक दर्ज नहीं होती।

माडल हत्याकांड में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 17 अन्य बरी

पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी कोर्ट (एटीसी) ने माडल हत्याकांड में आरोपित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 17 अन्य को बरी कर दिया, जिसमें ज्यादाकतर पुलिसकर्मी है। इस मामले में पिछले पांच साल से मुकदमा चल रहा था। कराची केंद्रीय करागार में एटीसी-16 में जज ने फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। दक्षिण वजीरिस्तान की रहने वाली 28 वर्षीय माडल नकीबुल्लाह महसूद की जनवरी 2018 में तीन अन्य लोगों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी।

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