इस्लामाबाद कोर्ट ने गैर-इस्लामिक शादी मामले में इमरान की उपस्थिति पर दिया जोर, जेल अधीक्षक ने जताई असमर्थता
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ गैर इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में एक और खबर सामने आई है। कोर्ट ने इमरान की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दिया है। वहीं अटॉक जेल जहां इमरान वर्तमान में बंद हैं वहां के अधिकारियों ने सुरक्षा जोखिमों के कारण उन्हें अदालत के सामने पेश करने के लिए असमर्थता व्यक्त की है।
By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Mon, 25 Sep 2023 07:03 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआइ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ गैर इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में एक और खबर सामने आई है। कोर्ट ने इमरान की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दिया है। वहीं, अटॉक जेल जहां इमरान वर्तमान में बंद हैं वहां के अधिकारियों ने सुरक्षा जोखिमों के कारण उन्हें अदालत के सामने पेश करने के लिए असमर्थता व्यक्त की है।
कोर्ट ने इमरान को भेजा समन
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ गैर इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में 25 सितंबर (सोमवार) को तलब किया है।
निकाह संपन्न कराने वाले पाकिस्तानी मौलवी ने क्या कहा?
बुशरा बीबी के साथ खान का निकाह संपन्न कराने वाले एक पाकिस्तानी मौलवी ने कहा था कि यह समारोह इस्लामी शरिया कानून के अनुसार आयोजित नहीं किया गया था। 2018 में जोड़े की इस्लामिक शादी को संपन्न कराने वाले मौलवी मुफ्ती सईद ने अप्रैल में कहा था कि शादी बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान हुई थी।आपको बता दें कि तलाक या पति की मौत के बाद मुस्लिम महिला को करीब चार महीने तक पर्दे में रहना होता है, जिसे 'इद्दत' कहा जाता है।
कौन हैं बुशरा बीबी खान?
बुशरा बीबी खान की तीसरी पत्नी हैं। वहलगभग 40 वर्ष की हैं, पंजाब के जमींदार परिवार से हैं। उनकी पहली शादी खावर फरीद मनेका से हुई, जो लगभग 30 साल तक चली। बुशरा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पंजाब परिवार से हैं।क्या कहा अटॉक जेल अधीक्षक ने ?
अटॉक जेल अधीक्षक ने सिविल जज कुदरतुल्लाह को एक पत्र लिखकर सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री संघीय जांच में एक हाई-प्रोफाइल अंडर-ट्रायल कैदी थे। एजेंसी (एफआईए) काउंटर टेररिज्म विंग (सीटीडब्ल्यू) का सिफर मामला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर राज्य रहस्यों के कथित खुलासे से संबंधित है।
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