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Pakistan: इमरान खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बुशरा बीबी के साथ निकाह मामले में कोर्ट ने भेजा समन

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ उनके कथित गैर-इस्लामी विवाह से संबंधित एक मामले में 25 सितंबर को तलब किया है। सिविल जज ने अटक जेल अधीक्षक को इमरान खान को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक्सप्रेस न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी है।

By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Fri, 22 Sep 2023 09:17 AM (IST)
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Pakistan: इस्लामाबाद कोर्ट ने गैर-इस्लामिक विवाह मामले में इमरान खान को समन भेजा
इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को समन भेजा है। यह समन बुशरा बीबी (Bushra Bibi) के साथ उनके कथित गैर-इस्लामिक निकाह (Un-Islamic Marriage) से संबंधित मामले में भेजा गया है।

इमरान खान को 25 सितंबर को कोर्ट ने किया तलब

इमरान खान को कोर्ट ने 25 सितंबर को तलब किया है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने एक्सप्रेस न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी।

सिविल जज ने अटक जेल अधीक्षक को जारी किया आदेश

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अटक जेल के अधीक्षक को एक आदेश जारी किया है। इसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इमरान खान को अदालत के सामने पेश किया जाए।

(फाइल फोटो)

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अटक जेल में बंद हैं इमरान खान

गौरतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं। उन्हें तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में पांच अगस्त को लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार किया गया था। बाद में, कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया।

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इद्दत क्या है?

इमरान खान पर अपनी पत्नी की इद्दत के दौरान कथित तौर पर तीसरी शादी करने का आरोप है। इद्दत एक इस्लामिक शब्दावली है। जब कोई महिला किसी शख्स से तलाक लेती है या अपने पति की मौत के बाद किसी और से निकाह करना चाहती है तो इसके लिए उसे एक निश्चित समय तक इंतजार करना होता है। इसे ही इद्दत कहते हैं।

(फाइल फोटो)

इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

इमरान खान ने जुलाई में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत अवधि (Iddat period) के दौरान हुए पहले निकाह के बाद साथ रहने के लिए उन पर कार्यवाही करने की मांग करने वाली याचिका को मंजूर कर लिया था।

इमरान और उनकी पत्नी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

इस्लामाबाद के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कुदरतुल्ला ने 18 जुलाई को नौ पन्नों का आदेश जारी किया था। इस आदेश में उन्होंने कहा कि इमरान के खिलाफ उनकी अवैध शादी को लेकर दायर याचिका स्वीकार्य थी। जज ने इमरान और उनकी पत्नी को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

कानून का होगा दुरुपयोग

अपनी याचिका में इमरान खान ने कहा कि निजी शिकायत में उल्लिखित आरोप पाकिस्तान दंड संहिता पीपीसी की धारा 496 के तहत अपराध नहीं है। इसलिए इस प्रकार मुकदमे को जारी रखने से कानून का दुरुपयोग होगा।