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Islamabad High Court: इमरान खान की पत्नी और उनके वकील के बीच कॉल के ऑडियो लीक पर अदालत सख्त, ISI प्रमुख से मांगा जवाब

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से एक रिपोर्ट पेश करने को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा के बीच कथित तौर पर लीक हुए ऑडियो के पीछे कौन था। न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि टीवी चैनलों पर लोगों की निजी बातचीत कैसे प्रसारित की जा रही है।

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Thu, 07 Dec 2023 04:57 PM (IST)
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इमरान खान की पत्नी और उनके वकील के बीच कॉल के ऑडियो लीक पर अदालत ने मांगा जवाब। (फाइल फोटो)
पीटीआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा के बीच पर लीक हुए ऑडियो पर आईएसआई से जवाब मांगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से कहा कि लीक हुए ऑडियो के पीछे कौन था, इस पर रिपोर्ट पेश करें।

अदालत ने जांच कराने का दिया निर्देश

पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को बुशरा बीबी और उनके वकील के बीच लीक हुई कॉल की ऑडियो फोरेंसिक जांच करने के लिए भी कहा ताकि ये कहां से आया इसका पता चल सके।

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बता दें कि न्यायमूर्ति बाबर सत्तार ने खोसा द्वारा उनके और बुशरा बीबी के बीच लीक हुए ऑडियो के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति सत्तार ने याचिका की एक प्रति इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल को भेजने का भी निर्देश दिया।

अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

साथ ही अदालत ने एफआईए, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) को भी नोटिस जारी कर मामले पर उनका जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि टीवी चैनलों पर लोगों की निजी बातचीत कैसे प्रसारित की जा रही है। उन्होंने आपत्तियों को भी खारिज कर दिया और पूछा कि रजिस्ट्रार कार्यालय को आवेदन पर क्या आपत्ति है?

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