बलूच छात्रों की गुमशुदगी मामले में पाकिस्तानी PM को तीसरा समन, 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी पेशी
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को कुछ बलूच छात्रों की गुमशुदगी मामले में सोमवार को तीसरी बार समन जारी किया और इस मामले में दूसरी बार पेश नहीं होने के लिए अदालत ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री को फटकार लगाई है। कोर्ट ने काकर को चेतावनी देते हुए कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
पीटीआई, इस्लामाबाद। कुछ बलूच छात्रों की गुमशुदगी मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को सोमवार को तीसरी बार समन जारी किया।
मामले में दूसरी बार पेश नहीं होने के लिए अदालत ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री को फटकार लगाई और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, 'कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'
28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित
काकर को समन करने के बाद कोर्ट ने 28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री यह नहीं सोचें कि अदालत में आना अपमानजनक है। नवंबर में अदालत ने सरकार को सात दिन के भीतर लापता छात्रों को बरामद करने का निर्देश दिया था।इस कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए काकर
उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि अधिकारियों के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर गृह और रक्षा मंत्री तथा सचिवों के साथ काकर को 29 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। विदेश यात्रा पर होने के कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो पाए।
आश्वासन के बावजूद लापता बलूच छात्रों को बरामद करने में विफल रहने पर हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को देश के अंतरिम मुख्य कार्यकारी और उनके दो कैबिनेट सदस्यों को समन किया था।