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Pakistan: बलूच छात्रों के लापता मामले पर कोर्ट सख्त, पाकिस्तान के कार्यवाहक PM के खिलाफ FIR दर्ज करने की दी चेतावनी

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार 28 लापता बलूच छात्रों की बरामदगी सुनिश्चित कराने में विफल रही तो कार्यवाहक पीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने बुधवार को कार्यवाहक सरकार को सभी लापता बलूच छात्रों को बरामद करने का आदेश दिया था।

By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Wed, 29 Nov 2023 11:40 PM (IST)
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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। (फाइल फोटो)
पीटीआई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार 28 लापता बलूच छात्रों की बरामदगी सुनिश्चित कराने में विफल रही तो कार्यवाहक पीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

लापता बलूच छात्रों को बरामद करने का आदेश

जियो न्यूज के अनुसार, कोर्ट ने बुधवार को कार्यवाहक सरकार को सभी लापता बलूच छात्रों को बरामद करने का आदेश दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की यह चेतावनी कार्यवाहक पीएम काकर के बुधवार को अदालत में पेश नहीं होने के बाद आई है।

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कितने बलूच छात्र अभी हैं लापता?

काकर ने कोर्ट से कहा था कि वह खाड़ी देशों की आधिकारिक यात्रा के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। अटार्नी जनरल (एजीपी) मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि 22 बलूच छात्रों को बरामद कर लिया गया है और वे घर पहुंच गए हैं। 28 बलूच छात्र अभी भी लापता हैं।

कोर्ट ने सभी लापता छात्रों के परिवारों का विवरण सरकारी समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और गृह मंत्री को दो सप्ताह के भीतर लापता छात्रों के परिवारों से मिलने को कहा।

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