'ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी के सामने उठाएं भाषणों के प्रसारण पर बैन का मुद्दा', लाहौर HC ने इमरान खान को दिया निर्देश
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के मीडिया प्रसारण पर रोक हटाने को लेकर दाखिल याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह इस मामले को ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर के साथ उठाएं। इमरान ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके भाषणों व गतिविधियों के मीडिया प्रसारण पर अघोषित रूप से रोक लगा दी गई है।
लाहौर, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के मीडिया प्रसारण पर रोक हटाने को लेकर दाखिल याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह इस मामले को ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर के साथ उठाएं।
इमरान खान ने दायर की याचिका
इमरान ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके भाषणों व गतिविधियों के मीडिया प्रसारण पर अघोषित रूप से रोक लगा दी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की नौ मई को गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों व सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया था। इसके बाद सेना के निर्देश पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर इमरान के भाषणों और फोटो प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई है।
पूर्व पीएम इमरान की याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
इमरान की याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि क्या इससे पहले पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) के सामने इस मुद्दे को उठाया गया था। इस पर उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अपनी शिकायत पीईएमआरए के पास ले जाएं।
चुनाव आयोग की अवमानना में इमरान पर कार्यवाही दो अगस्त तक टली
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में इमरान खान पर अभियोग चलाने की कार्यवाही दो अगस्त तक के लिए टाल दी। इमरान के वकील ने रिकार्ड व पेपर जुटाने के लिए समय देने की मांग की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मंगलवार को पहली बार चुनाव आयोग के सामने पेश हुए।
सोमवार को आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को इमरान को गिरफ्तार कर मंगलवार को पेश करने निर्देश दिया था। उन पर चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है। आयोग ने पिछले साल इमरान के साथ पीटीआई के पूर्व नेता असद उमर व फवाद चौधरी पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।