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तोशखाना मामले में इमरान के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी, दो अन्य मामलों में जमानत को मिली मंजूरी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद सात मार्च तक सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Tue, 28 Feb 2023 11:53 PM (IST)
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अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशखाना मामले में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। लेकिन दो अन्य मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत परिसर से बाहर अपने नेता के समर्थन में सैकड़ों समर्थक जमा थे। उधर पाकिस्तान में इमरान की पार्टी के जेल भरो तहरीक के तहत पंजाब प्रांत में अभी तक 500 कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तारी दे चुके हैं।

लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के प्रमुख लाहौर में अपने जमां पार्क निवास से तीन मामलों में उपस्थित होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद सात मार्च तक सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

उपहारों में महंगी ग्राफ रिस्टवाच भी शामिल

अनुपस्थित रहने के कारण दो बार आरोप निर्धारण स्थगित कर दिया गया था। इमरान के विरुद्ध यह मामला उपहार खरीदने से संबंधित है। तोशखाना से खरीदे गए ऐसे उपहारों में महंगी ग्राफ रिस्टवाच भी शामिल हैं। यह घड़ी उन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए मिली थी। उपहार में मिली वस्तुओं को सरकारी कोषागार (तोशखाना) में जमा कराया गया था। सस्ते दाम पर खरीदी गई घड़ी को इमरान ने लाभ के लिए बेच दिया था।