Move to Jagran APP

Pakistan News: पूर्व पीएम इमरान खान को आतंकवाद मामले में मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ाई

Pakistan News पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को आतंकवाद मामले में राहत मिली है। आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ा दी है। इमरान को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद एटीसी लाया गया था।

By Achyut KumarEdited By: Updated: Mon, 12 Sep 2022 07:12 PM (IST)
Hero Image
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की अंतरिम जमानत याचिका 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सोमवार को इमरान इस्लामाबाद की एक आतंकवाद निरोधी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ पिछले महीने राजधानी में एक रैली के दौरान पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकाने के लिए आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था।

कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया इस्लामाबाद एटीसी

इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद एटीसी (Islamabad ATC) लाया गया, जहां वकील बाबर अवान द्वारा प्रस्तुत मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश राजा जावेद हसन अब्बास के नेतृत्व में कार्यवाही शुरू हुई।

20 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित

तीन नोटिस के बावजूद मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद पुलिस (Islamabad Police) द्वारा गठित एक संयुक्त जांच दल (JIT) के सामने पेश नहीं होने पर खान पर एक संक्षिप्त तर्क के बाद, अदालत ने सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और उस तारीख तक पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद की जमानत बढ़ा दी।

पिछले महीने इमरान ने दी थी धमकी

पिछले महीने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान, 69 वर्षीय इमरान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी, जिसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर भी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने राजधानी क्षेत्र पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की फिजिकल रिमांड को मंजूरी दी थी और कहा था कि उन्हें 'खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

इमरान पर मामला दर्ज

भाषण के कुछ घंटों बाद, इमरान पर उनकी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकाने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आतंकवाद निरोधी अदालत ने 25 अगस्त को पीटीआई प्रमुख को एक सितंबर तक के लिए एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने 1 सितंबर को जमानत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

ये भी पढ़ें: इमरान खान की पार्टी ने तकनीकी खराबी के कारण पूर्व पीएम के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरों का किया खंडन

ये भी पढ़ें: Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा- जेल जाने से नहीं डरते, देश में कराएंगे जबरन चुनाव