PAK अदालत ने Cipher मामले में इमरान खान की याचिका की खारिज, की थी जमानत और पुरानी FIR रद्द करने की मांग
पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि इन याचिकाओं में कथित तौर पर राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में सिफर मामले में जमानत और पहली FIR रद्द करने की मांग की गई थी।
By Versha SinghEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 27 Oct 2023 12:35 PM (IST)
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan bail plea rejected) की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जानकारी के लिए बता दें कि इन याचिकाओं में कथित तौर पर राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में सिफर मामले (cipher case) में जमानत और पहली FIR रद्द करने की मांग की गई थी।
Cipher का खुलासा करने के लिए दर्ज हुआ था मामला
71 वर्षीय इमरान खान को पिछले साल मार्च में वॉशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (cipher) का खुलासा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद उन्हें अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें और उनके करीबी सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को इस मामले में दोषी ठहराया है।
IHC पहुंचे थे इमरान खान
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने मामले में जमानत के साथ-साथ संघीय जांच एजेंसी (FIA) द्वारा अगस्त में दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) का दरवाजा खटखटाया था।आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक (IHC Chief Justice Aamer Farooq) ने सुनवाई के समापन के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसकी घोषणा उन्होंने शुक्रवार को की।मामला मार्च 2022 में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक दस्तावेज के बारे में है, जिसे इमरान खान ने यह कहकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश की थी कि यह पिछले साल अप्रैल में उन्हें सत्ता से बेदखल करने की विदेशी साजिश का सबूत था।