Pakistan: इमरान खान के खिलाफ PAK कोर्ट सख्त, कहा- रद्द हो सकती है जमानत, अदालत में पेश हों PTI प्रमुख
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद से उनके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद मोहसिन शाहनवाज रांझा द्वारा दायर मामले की सुनवाई की।
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 03 May 2023 03:48 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बुधवार को वहां की एक स्थानीय अदालत ने लगातार अनुपस्थिति को लेकर सख्ती दिखाते हुए कहा कि आपकी जमानत रद्द हो सकती है। दरअसल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसको लेकर कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने "अदालतों के बाहर मजाक" बनाया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान को बुधवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।
इमरान खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज
पिछले साल सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत और अनुचित भाषा के इस्तेमाल समेत कई मामलों में पीटीआई प्रमुख को हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है।हाई कोर्ट ने इमरान खान को सशर्त जमानत दी थी। दरअसल, कोर्ट ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना पड़ेगा और वह इसके लिए मान भी गए थे।
अदालत में पेश हों इमरान खान
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद मोहसिन शाहनवाज रांझा द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति फारूक ने विभिन्न मामलों में इमरान खान की लगातार अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें उसी दिन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।रिपोर्ट में न्यायमूर्ति फारूक के हवाले से कहा गया, "अगर इमरान खान अदालत के समय के दौरान पेश नहीं होते हैं, तो अंतरिम जमानत खारिज कर देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालतों के बाहर मजाक बनाया है।गौरतलब है कि इमरान खान ने मंगलवार को अपने खिलाफ दर्ज तमाम राजनीतिक मामलों को खारिज करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अदालत में नियमित पेशी से उनके जीवन को खतरा है।