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Pakistan: पूर्व PM इमरान खान को फिर लगा झटका, तोशाखाना मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में शुक्रवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली अर्जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 04 Aug 2023 03:59 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरा खान (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में शुक्रवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख की याचिका को खारिज कर दिया।

इमरान खान को झटका

तोशाखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली अर्जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) में चल रहा है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि ट्रायल और हाई कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

उक्त निर्णय इमरान खान द्वारा दायर अन्य याचिकाओं को प्रभावित नहीं करेगा।

क्या है पूरा मामला?

इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचने का आरोप है, जो विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। इन उपहारों की कीमत 6,35,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।

शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस्लामाबाद सत्र अदालत में चल रहे तोशाखाना मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के इमरान खान के अनुरोध को खारिज कर दिया था।

हालांकि, कोर्ट ने शुक्रवार तक आगे की कार्यवाही स्थगित करके 70 वर्षीय खान को राहत भी दी थी ताकि हाई कोर्ट द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में वह फिर से अदालत का रुख कर सकें।