Pakistan News: इमरान खान पर हुए हमले की FIR 24 घंटे के अंदर दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
Pakistan News सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की प्राथमिकी 24 घंटे के अंदर दर्ज हो। गौरतलब है कि हमले के दौरान इमरान के पैर में गोली लगी थी।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 07 Nov 2022 03:33 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब प्रांत के महानिरीक्षक को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बंदूक से हमला होने के 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रविवार को इमरान ने कहा कि उसके जीवन पर 'हत्या के प्रयास' पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं, जब तक कि वह सेना के एक जनरल का नाम शिकायत से नहीं हटा देता।
इमरान खान को अस्पताल से मिली छुट्टी
गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल इमरान खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को अब लाहौर के एक निजी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया है।
24 घंटे की भीतर प्राथमिकी दर्ज का निर्देश
डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से सुनवाई में शामिल हुए शाहकर से यह भी पूछा कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई।
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'प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हमें बताएं कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी।' उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का एक ठोस कारण होना चाहिए। सीजेपी ने आईजी को मामले की जांच के लिए अधिकारियों को बुलाने का निर्देश देते हुए कहा, 'कानून के अनुसार काम करना, अदालत आपके साथ है।'