Pakistan: भ्रष्टाचार मामलों में अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे पाकिस्तान के जवाबदेही कोर्ट, इमरान खान को लगा झटका
पाकिस्तान के जवाबदेही कोर्ट भ्रष्टाचार मामलों में अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे। डॉन समाचार पत्र ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को बहुमत से दिए गए अपने फैसले के विरुद्ध पहली बार अंतर-अदालत अपीलों (आइसीए) की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश की जवाबदेही अदालतों को भ्रष्टाचार के मामलों में अंतिम निर्णय सुनाने से मंगलवार को रोक दिया। डॉन समाचार पत्र ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को बहुमत से दिए गए अपने फैसले के विरुद्ध पहली बार 'अंतर-अदालत अपीलों' (आइसीए) की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए।
शीर्ष कोर्ट ने बहुत से जवाबदेही कानून में संशोधनों को रद्द कर दिया था।' 'द न्यूज इंटरनेशनल' ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन के बाद पहली 'अंतर-अदालत अपील' दायर की गई थी।
इमरान खान को झटका
इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के अध्यक्ष इमरान खान ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती दी थी।'
पूर्व मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज उल अहसान और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में 50 से अधिक सुनवाई की और 15 सितंबर को दो अनुपात एक के बहुमत से 2022 में पहले और दूसरे एनएबी संशोधनों को अमान्य घोषित कर दिया था।
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