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Imran Khan: नौ मई हिंसा मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी और पूछताछ को मंजूरी, आतंक निरोधक कोर्ट ने दिया आदेश

पाकिस्तान के एक कोर्ट ने नौ मई हिंसा मामले में पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही पूछताछ को मंजूरी दे दी है। इमरान खान तोशाखाना केस मामले में अटक जेल में बंद हैं। नौ मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी थी जिसमें लोगों ने सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया था।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Fri, 25 Aug 2023 01:19 AM (IST)
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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही पूछताछ को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने दी मंजूरी। फाइल फोटो।

लाहौर, पीटीआई। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने नौ मई हिंसा मामले में पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही पूछताछ को मंजूरी दे दी है। इमरान खान तोशाखाना केस मामले में अटक जेल में बंद हैं। नौ मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें लोगों ने सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया था। इस दौरान जिन्ना हाउस को भी नुकसान पहुंचाया गया था।

आतंक निरोधक कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश

लाहौर पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आतंक निरोधक कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंसा के दौरान जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ से खान के संबंधों को लेकर उनसे पूछताछ की जाए। आदेश के बाद एक जांच टीम अटक जेल भेज दी गई है। वह जांच के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी।

तोशाखाना केस में याचिका पर सुनवाई स्थगित

तोशाखाना केस में जेल में बंद इमरान खान की ओर से सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे अलग सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद ही कोई आदेश देगा।