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Pakistan: Imran Khan को Anti Terrorism Court से मिली राहत, तीन मामलों में बढ़ी जमानत की अवधि

इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत (ATC) ने बुधवार को तीन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान की जमानत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस साल मार्च महीने में इमरान खान पर राजधानी की रमना पुलिस ने दो मामले दर्ज किए थे जहां उन पर संघीय न्यायिक परिसर और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Wed, 19 Jul 2023 07:48 PM (IST)
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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)
इस्लामाबाद, एएनआइ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद निरोधक कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने संघीय न्यायिक परिसर (Federal Judicial Complex) और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) के बाहर हिंसा से संबंधित तीन मामलों में उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी है।

पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक, इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत (ATC) ने बुधवार को तीन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान की जमानत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है।

जानें क्या हैं तीन मामले

इस साल मार्च महीने में इमरान खान पर राजधानी की रमना पुलिस (Ramna police) ने दो मामले दर्ज किए थे, जहां उन पर संघीय न्यायिक परिसर और  इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि वह वहां सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे।

इसके अलावा, जब वह 18 मार्च को तोशखाना मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट गए थे तो संघीय न्यायिक परिसर के बाहर कथित तौर पर अशांति पैदा करने के लिए गोलरा पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था।

एटीसी ने जारी किया जमानती गिरफ्तारी वारंट

बता दें कि पिछली कार्यवाही के दौरान आतंकवाद निरोधक कोर्ट ने इमरान खान के लिए जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उन्हें 19 जुलाई को तलब किया। 

न्यायाधीश ने पुलिस को सबूत पेश करने का आदेश दिया

पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, अदालत में इमरान खान के पेश होने से पहले पीटीआइ ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसके बाद अपनी कानूनी टीम के साथ वो कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पुलिस से कहा कि यदि संदिग्ध व्यक्ति निर्दोष है तो उसे निर्दोष घोषित करें या उनके पास कोई सबूत पेश करें।

डॉन के मुताबिक, न्यायाधीश ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर जांच ठीक से नहीं की गई तो वह व्यक्तिगत रूप से पुलिस महानिरीक्षक को तलब किया जाएगा।

इमरान खान के वकील ने पुलिस के कार्यशैली पर उठाया सवाल

इमरान के वकील ने तर्क दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री को इन मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

उन्होंने कहा,"अगर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो हमें बताएं, और हम अपनी जमानत याचिका वापस ले लेंगे।" इसके अलावा, वकील ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि पुलिस मामलों में शिकायतकर्ता और जांचकर्ता दोनों के रूप में काम कर रही है।"

जब दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं तो न्यायाधीश ने इमरान खान को मंच पर बुलाया। अदालत ने उनकी दलीलों पर विचार करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को 26 जुलाई तक तीन मामलों में जमानत दे दी।