Pakistan Ban Twitter: पाकिस्तान में X बैन, हाई कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते में फैसला वापस लेने को कहा
पाकिस्तान सरकार ने चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) को बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने देश में सुरक्षा चिताओं का हवाला देते हुए इसी साल फरवरी महीने में एक्स के बैन करने का आदेश दिया था। इस बीच सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते में निलंबन वापस लेने को कहा है।
एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) को बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने देश में सुरक्षा चिताओं का हवाला देते हुए इसी साल फरवरी महीने में एक्स के बैन करने का आदेश दिया था। इस बीच सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
सिंध हाई कोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय को एक हफ्ते के अंदर एक्स के निलंबन के संबंध में अपने पत्र को रद्द करने का निर्देश दिया है।
17 फरवरी से एक्स पाकिस्तान में बैन
दरअसल, पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक, 17 फरवरी से एक्स देश में बैन हो गया था। रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत चट्ठा ने पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश पर 8 फरवरी के आम चुनावों में धांधली में शामिल होने का आरोप लगाया था।प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था- पाक सरकार
एक्स पर बैन का खुलासा इसपर बैन लगने के दो महीने बाद सामने आया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने और एक्स के दुरुपयोग के संबंध में चिंताओं को दूर करने में ट्विटर/एक्स की विफल रहा, जिसके कारण प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था।"
खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला
एक्स (ट्विटर)के बैन के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 17 फरवरी को खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर "अगले आदेश तक एक्स को तुरंत ब्लॉक करने के लिए कहा था।सरकार का बैन के पीछे तर्क
गृह मंत्रालय ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में एक्स पर बैन लगाने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के हित में किया गया था। यह पाकिस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया।
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