Pakistan: तोशाखाना मामले में मुख्य न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले पर उठाए सवाल, कहा- ICH के आदेश का इंतजार
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल (Umar Ata Bandial) ने बुधवार को कहा कि तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने से पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगा। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कमियां पाई गई है ।
By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Wed, 23 Aug 2023 04:38 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल (Umar Ata Bandial) ने बुधवार को कहा कि तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने से पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगा। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कमियां पाई गई है।
तोशाखाना मामले में इमरान खान हैं दोषी
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है। मालूम हो कि इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच अगस्त को सरकारी उपहारों का विवरण छिपाने से संबंधित एक मामले में इमरान खान को दोषी पाया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले को आने के बाद पीटीआई प्रमुख पांच साल के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं।