Move to Jagran APP

Pakistan: तोशाखाना मामले में मुख्य न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले पर उठाए सवाल, कहा- ICH के आदेश का इंतजार

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल (Umar Ata Bandial) ने बुधवार को कहा कि तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने से पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगा। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कमियां पाई गई है ।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Wed, 23 Aug 2023 04:38 PM (IST)
Hero Image
तोशाखाना मामले में मुख्य न्यायाधीश बोले- निचली अदालत के फैसले में खामियां हैं। फाइल फोटो।
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल (Umar Ata Bandial) ने बुधवार को कहा कि तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने से पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगा। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कमियां पाई गई है।

तोशाखाना मामले में इमरान खान हैं दोषी

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है। मालूम हो कि इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच अगस्त को सरकारी उपहारों का विवरण छिपाने से संबंधित एक मामले में इमरान खान को दोषी पाया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले को आने के बाद पीटीआई प्रमुख पांच साल के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं।

शीर्ष अदालत को IHC के फैसले का इंतजार

इमरान खान ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने मामले को 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम गुरुवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले का इंतजार करेंगे और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।