Pakistan: आम चुनाव से पहले इमरान खान को बड़ी राहत, पेशावर हाई कोर्ट ने 'बल्ला' चुनाव चिह्न को लेकर सुनाया फैसला
पाकिस्तान अदालत ने चुनाव आयोग से इमरान खान की पार्टी को क्रिकेट का बल्ला चुनाव चिह्न दोबारा आवंटित करने को कहा।अदालत ने कहा पीटीआई बल्लेबाजी करने की हकदार है और उसे वही चुनावी चिह्न दिया जाना चाहिए। पीटीआई नेता बैरिस्टर गौहर अली और छह अन्य नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति इजाज अनवर और सैयद अरशद अली की दो सदस्यीय पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया।
पीटीआई, पेशावर। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी को बड़ी राहत मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के क्रिकेट 'बल्ले' चुनाव चिह्न को रद्द करने और उसके अंतर-पार्टी चुनावों को खारिज करने के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया।
डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर उच्च न्यायालय (PHC) ने चुनावी निकाय को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी को उसका प्रतिष्ठित 'बल्ला' चुनाव चिह्न वापस आवंटित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही पार्टी के आंतरिक चुनावों का प्रमाणपत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा है। अदालत ने फैसला सुनाया, पीटीआई 'बल्लेबाजी' करने की हकदार है और उसे वही चुनावी चिह्न दिया जाना चाहिए।'
पीटीआई के 7 नेताओं ने दी थी चुनौती
पीटीआई नेता बैरिस्टर गौहर अली और छह अन्य नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से याचिका दायर की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति इजाज अनवर और न्यायमूर्ति सैयद अरशद अली की दो सदस्यीय पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया। 22 दिसंबर को, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 8 फरवरी के चुनाव के लिए पीटीआई को अपना चुनाव चिह्न बरकरार रखने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया था।यह भी पढ़ें: India Maldives Row: भारत विरोधी बयान पर मालदीव दो फाड़, पीएम मोदी के पक्ष में खड़ा हुआ ये नेता; कर दिया बड़ा एलानयह भी पढ़ें: अफगानिस्तान में मिनीवैन विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत, इस्लामिक स्टेट समूह ने ली हमले की जिम्मेदारी