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Pakistan News: इमरान खान को मिली राहत, हाईकोर्ट का सिफर मामले में सभी याचिकाओं को क्लब करने का आदेश

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को थोड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिफर मामले में उनकी याचिकाओं को क्लब कर दिया है। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने और मामले को पूरी तरह से खारिज करने की मांग की थी। इमरान खान ने अदालत में कई याचिकाएं दायर की हैं। वो अभी जेल में बंद हैं।

By AgencyEdited By: Manish NegiUpdated: Thu, 12 Oct 2023 06:03 PM (IST)
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत मिली है (फाइल फोटो)

एजेंसी, इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को इमरान खान की अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया। इन याचिकाओं में सिफर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने और मामले को पूरी तरह से खारिज करने की मांग की गई थी।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने सिफर मामले में इमरान के मुकदमे पर रोक की मांग वाली अलग याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया। याचिका के तहत इमरान ने मामले को खारिज करने की मांग की है। इमरान ने सुनवाई के लिए तारीख तय किए जाने की मांग भी की।

जेल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग

बता दें कि इमरान खान ने अदालत में कई याचिकाएं दायर की हैं। सिफर मामले में उन्होंने जेल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा तोशाखाना मामले आए फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा सिफर मामले में उनके अभियोग के खिलाफ है, जो 17 अक्टूबर के लिए निर्धारित है।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ वकील सरदार लतीफ खोसा इमरान के वकील के रूप में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिका में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा विशेष अदालत के अभियोग के आदेश को चुनौती देने की मांग भी की गई है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के समझ मामला लंबित है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। इमरान के वकील ने ये भी कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी के एक मामले में स्थगन आदेश भी जारी किया है।

क्या बोले इमरान खान के वकील?

इमरान के वकील ने कहा, 'मेरा मुवक्किल एक राष्ट्रीय नायक हैं, दुनिया यह जानती और मानती भी है। निर्दोष होने के बावजूद वो जेल में हैं। जज ने तब खोसा से पूछा कि क्या अलग याचिका को मामले को खारिज करने की मांग के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिस पर खोसा सहमत हुए कि इसे 17 अक्टूबर से पहले तय किया जाएगा।

तोशाखाना में इमरान खान को जेल

गौरतलब है कि इमरान को पांच अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया और तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें अटॉक जेल में शिफ्ट किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने बाद में उनकी सजा निलंबित कर दी, लेकिन वो फिर भी जेल में हैं, क्योंकि सिफर मामले में न्यायिक रिमांड पर हैं।

क्या है सिफर मामला?

सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज (सिफर) से संबंधित है। इमरान पर अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास से भेजे गए गुप्त दस्तावेज का खुलासा करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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