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Pakistan: इमरान खान को अटक जेल में नहीं अदियाला जेल में रखने का था आदेश, ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट में दावा

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं। हालांकि इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार इमरान खान को अटक जेल में नहीं बल्कि अदियाला जेल में होना चाहिए था। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दोषी पाए गए हैं।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Sun, 06 Aug 2023 04:22 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं। हालांकि, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इमरान खान को अटक जेल में नहीं बल्कि अदियाला जेल में होना चाहिए था।

भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए हैं इमरान खान

दरअसल, इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दोषी पाए गए हैं। उन्हें कोर्ट द्वारा तीन साल की कैद की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

पंजाब पुलिस ने किया था इमरान को गिरफ्तार

अदालत के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके बजाय पंजाब पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। हालांकि, अदालत ने इमरान खान को अदियाला जेल भेजे जाने के बारे में जेल अधीक्षक को आदेश भी दिया, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अटक जेल ले जाया गया।

क्या है आदेश?

इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के लिए जारी अदालती आदेश में कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस इकरामुल्लाह खान के बेटे इमरान खान नियाजी को गिरफ्तार करेगी और उसे बताई गई सजा काटने के लिए रावलपिंडी के केंद्रीय कारागार अदियाला जेल भेजेगी। अदियाला जेल अधीक्षक के लिए जारी एक अन्य आदेश में कहा गया है कि यह आपको दोषी इमरान खान नियाजी को जेल में आपकी हिरासत में लेने का वारंट है।

लाहौर पुलिस को पहले ही कर दिया था अलर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है इमरान खान को न तो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और न ही अदियाला जेल में हिरासत में भेजा गया। पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा कि लाहौर पुलिस को दोपहर से पहले सतर्क कर दिया गया था और अदालत के फैसले के तुरंत बाद खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था।