Pakistan Toshakhana Case: राजनीति की पिच पर पूर्व पीएम इमरान खान हुए आउट, पांच साल तक चुनाव लड़ने पर लगी रोक
इस्लामाबाद के सत्र न्यायालय ने शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को वकील गौहर अली खान व ख्वाजा हारिस के माध्यम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इमरान खान पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Tue, 08 Aug 2023 11:29 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इधर, मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।
चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य किया घोषित
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष को भ्रष्टाचार आचरण में दोषी पाए जाने और तीन साल की सजा सुनाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र एनए-45 कुर्रम-1 से लौटे उम्मीदवार के रूप में अधिसूचित किया जाता है
न्यायालय ने तोशाखाना मामले में सुनाई थी सजा
इस्लामाबाद के सत्र न्यायालय ने शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को वकील गौहर अली खान व ख्वाजा हारिस के माध्यम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।इमरान खान ने फैसले को बताया पूर्वाग्रह
इमरान खान ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने फैसले को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सुनाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारुख ने कहा कि जेल नियमों के मुताबिक जो भी संभव होगा, आदेश देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को वही सुविधाएं दी जाएंगी, जिनकी कानून अनुमति देता है।