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Pakistan General Election: पाकिस्तान चुनाव आयोग से इमरान खान को बड़ा झटका, पूर्व पीएम का नामांकन हुआ रद्द

Pakistan General Election पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि देश में 2024 में होने वाले आम चुनावों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नामांकन को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव होना है।

By Agency Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Sat, 30 Dec 2023 06:56 PM (IST)
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पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान का नामांकन किया रद्द।

रायटर, कराची। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि देश में 2024 में होने वाले आम चुनावों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नामांकन को खारिज कर दिया गया है।

इमरान खान को बड़ा झटका

बता दें कि पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव होना है और इससे पहले इमरान खान का नामांकन रद्द होना, उनके लिए बड़ा झटका है।

इमरान खान ने दो क्षेत्रों से दाखिल किया था नामांकन

जानकारी के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दो निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल किया था। इमरान खान की पार्टी- पीटीआई के पदाधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से दर्ज नामांकन पत्र को खारिज कर दिया है।

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उल्लेखनीय है कि क्रिकेटर से राजनेता बने 71 वर्षीय इमरान खान अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए गए थे, उसके बाद से ही वह राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। वह बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार उन्हें परेशान कर रही है।

इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अवैध रूप से सरकारी उपहारों को बेचा है। इस मामले में उन्हें अगस्त में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

इमरान खान को बताया गया था अयोग्य

इससे पहले इमरान खान को भ्रष्टाचार की सजा के कारण चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे चुनाव आयोग ने आज रद्द कर दिया।

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि इमरान खान का नामांकन खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं थे। साथ ही कोर्ट द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य बताया गया था।

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