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Pakistan: पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए आयोग ने जारी किया शेड्यूल, अदालत के फैसले के बाद लिया निर्णय

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को आठ फरवरी 2024 को होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मतदान प्रक्रिया 19 दिसंबर को शुरू होगी। पाकिस्तान चुनाव आयोग कहा कि 13 जनवरी को राजनीतिक उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

By Jagran NewsEdited By: Jeet KumarUpdated: Sat, 16 Dec 2023 06:47 AM (IST)
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पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए आयोग ने जारी किया कार्यक्रम
एएनआई, पाकिस्तान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को आठ फरवरी, 2024 को होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मतदान प्रक्रिया 19 दिसंबर को शुरू होगी। पाकिस्तान चुनाव आयोग कहा कि 13 जनवरी को राजनीतिक उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया

रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, जबकि ईसीपी आरओ और जिला रिटर्निंग अधिकारियों (डीआरओ) के लिए प्रशिक्षण भी फिर से शुरू करेगा। बता दें कि लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने नौकरशाही से रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और जिला रिटर्निंग ऑफिसर (डीआरओ) की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया।

पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए कार्यकारी शाखा से आरओ और डीआरओ की नियुक्ति के लिए आयोग की अधिसूचना को निलंबित कर दिया। लाहौर एचसी का फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया था, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में समय पर चुनाव की मांग की थी।

यह भी पढ़ें- अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ इमरान की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस, साइफर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक

इमरान की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका पर शुक्रवार को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। इमरान ने तोशाखाना मामले में पांच वर्ष के लिए अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। इमरान आगामी आम चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे। आयोग के वकील की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।