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Imran Khan: तोशाखाना और सिफर के बाद अब इस मामले में इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पत्नी संग सात साल की कैद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को बड़ा झटका लगा। बता दें कि बदहाल पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और बुशरा खान को गैरकानूनी शादी के लिए सात साल की कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। इससे पहले तोशाखान और सिफर मामले में इमरान खान को सजा सुनाई जा चुकी है।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Sat, 03 Feb 2024 05:31 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो: एपी)

रायटर, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी खान को बड़ा झटका लगा। बता दें कि बदहाल पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।

इमरान खान की कम नहीं हो रही मुश्किलें

इस सप्ताह विवादों में घिरे 71 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ चुनावों से पहले यह तीसरा फैसला था और उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। जेल में कैद इमरान खान को हाल ही में गोपनियता को भंग करने के लिए 10 साल (सिफर मामला) और पत्नी के साथ तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है।

खान दंपति पर लगा जुर्माना

बकौल रिपोर्ट, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख रुपये (1,800 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया। बुशरा पर अपने पूर्व पति को तलाक देने और इमरान खान से निकाह करने के बाद 'इद्दत' को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल, इद्दत के तहत एक तय समय तक महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है।

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क्या है पूरा मामला?

पहली बार प्रधानमंत्री बनने से सात माह पूर्व जनवरी 2018 में इमरान खान ने एक गुप्त समारोह में बुशरा के साथ 'निकाह' किया था, लेकिन उनका निकाह अचानक चर्चा का मुद्दा बन गया और सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने अवधि पूरी होने से पहले (इद्दत) निकाह किया था। हालांकि, खान दंपति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

सनद रहे कि इमरान खान रावलपिंडी के गैरीसन शहर की जेल में कैद हैं, जबकि उनकी पत्नी बुशरा को इस्लामाबाद में पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली में सजा काटने की अनुमति दी गई थी।

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