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Pakistan: पाक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुलभूषण मामले में लागू नहीं होता, जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान ने गुरुवार (2 नवंबर) को कहा कि सैन्य अधिकारियों को आम नागरिकों पर मुकदमा चलाने से रोकने का पाक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के मामले में लागू नहीं हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने 23 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसले में नौ मई की हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए नागरिकों के सैन्य मुकदमे को अवैध घोषित कर दिया था।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Thu, 02 Nov 2023 11:57 PM (IST)
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कुलभूषण की सजा पाकिस्तान के कानून के अनुरूप सही है- मुमताज (फाइल फोटो)

जागरण न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने गुरुवार (2 नवंबर) को कहा कि सैन्य अधिकारियों को आम नागरिकों पर मुकदमा चलाने से रोकने का पाक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के मामले में लागू नहीं हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने 23 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसले में नौ मई की हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए नागरिकों के सैन्य मुकदमे को अवैध घोषित कर दिया था।

विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब 53 वर्षीय जाधव के मामले पर इस फैसले के असर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस मामले में हमारी कानूनी टीम से इस पूछना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, यह अलग मसला है।

कुलभूषण की सजा पाकिस्तान के कानून के अनुरूप सही है- मुमताज

मुमताज जहरा ने आगे कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो भारतीय नौसेना का सेवारत अधिकारी था। उन्होंने कहा कि कुलभूषण को जो सजा दी गई है, वह विदेशी एजेंट द्वारा की जाने वाले जासूसी से संबंधित पाकिस्तान के कानून के ही अनुरूप है और सही है। बता दें कि अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंक फैलाने के आरोप में जाधव को पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।

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