Pakistan: इमरान खान के खिलाफ साइफर मामले की सुनवाई सात नवंबर तक स्थगित, 10 गवाहों के नहीं लिए गये बयान
पाकिस्तान की एक विशेष कोर्ट ने मंगलवार को 10 गवाहों में से किसी का भी बयान दर्ज किए बिना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध साइफर मामले की सुनवाई सात नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अबुल हसनत जुलकारनैन ने सभी की उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Tue, 31 Oct 2023 11:16 PM (IST)
जागरण न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को 10 गवाहों में से किसी का भी बयान दर्ज किए बिना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध साइफर मामले की सुनवाई सात नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अबुल हसनत जुलकारनैन ने सभी की उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
मामले में 10 गवाहों को सात नवंबर को फिर से बुलाया गया है। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने 71 वर्षीय इमरान के विरुद्ध पिछले साल मार्च में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (साइफर) को लीक कर सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया और इस साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इस मामले में आरोपित हैं।
इमरान समर्थक लड़ सकेंगे चुनाव- पीएम काकर
पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के समर्थकों को आम चुनाव में प्रत्याशी बनने की अनुमति होगी। इमरान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई को हुई हिंसा को लेकर पार्टी के कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं। संदेह जताया जा रहा है कि पार्टी को आम चुनाव से दूर रखा जाएगा।
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