Imran Khan Interim Bail : महिला जज को धमकाने के मामले में इमरान खान को मिली अंतरिम जमानत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतिरम जमानत मिल गई है। बता दें कि इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान को 10 हजार रुपये जमा कराने की शर्त पर अंतिरम जमानत दी है। सात अक्टूबर को इमरान खान को स्थानीय अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया।
By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Mon, 03 Oct 2022 09:40 AM (IST)
नई दिल्ली। पीटीआइ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि इमरान खान को महिला जज को धमकाने के मामले में स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इमरान खान को जज मोहिसन अख्तर कयानी ने 10 हजार रुपये जमा कराने की शर्त पर अंतिरम जमानत दी है। इसके अलावा इमरान खान को सात अक्टूबर से पहले स्थानीय अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए है।
क्या है पूरा मामला
20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों , चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इमरान खान के दिए गए भाषण के कुछ घंटों बाद ही रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।स्थानीय मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ शनिवार को पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और साथ ही यह भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान पुलिस इमरान खान के बनिगला आवास पर छापेमारी भी कर सकती है। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।Russia-Ukraine War: पुतिन को लगा झटका, यूक्रेन ने रूस से छीन लाइमैन के लाजिस्टिक्स हब पर दोबारा पाया नियंत्रण
इमरान खान पर चल रहा था आतंकवाद का मुकदमा
इमरान खान पर पहले आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दिए गए निर्देश के बाद इमरान खान पर से आतंकवाद का आरोप हटा दिया गया और केस सामान्य सत्र अदालत में भेज दिया गया।बता दें कि इमरान खान को जमानत आंतकरोधी मामले में मिली थी। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज से कहा कि इमरान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उनके खिलाफ जारी वारंट जमानती है।
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