Pakistan: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के प्रसारण से हटा बैन, जानें क्या है पूरा मामला
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर निशाना साधा था। (फाइल फोटो)
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 09 Mar 2023 09:49 PM (IST)
लाहौर, पीटीआई। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और संघीय सरकार के बीच कानूनी शह-मात का खेल जारी है। इसी बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) इमरान खान को गुरुवार को बड़ी कानूनी कामयाबी मिली, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान के भाषणों और पत्रकारों से बातचीत को टीवी पर प्रसारित किए जाने पर संघीय सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने पिछले हफ्ते इमरान खान के भाषणों पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर निशाना साधा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को स्थगित कर दिया है और तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया।
इमरान खान ने दायर की थी याचिका
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पेमरा के इस प्रतिबंध के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इमरान खान के वकीलों ने पेमरा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं दिया, बल्कि मामले को सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ के पास भेजा है। फिलहाल 13 मार्च तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया।पूर्व प्रधानमंत्री के वकील का कहना है कि मीडिया नियंत्रक द्वारा राजनीतिक वजहों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सत्ता गंवाने के बाद से इमरान खान लगातार सेना पर हमलावर थे। इसी बीच पेमरा ने देश में न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।