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Pakistan Election 2024: इमरान खान नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! RO ने खारिज किया नामांकन पत्र; सुप्रीम कोर्ट पहुंची PTI

Pakistan Election पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब प्रांत की दो नेशनल असेंबली सीटों पर नामांकन खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र को खारिज करने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित किया जाए।

By Agency Edited By: Mohd Faisal Updated: Wed, 31 Jan 2024 05:46 PM (IST)
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Pakistan Election 2024: रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। (फाइल फोटो)

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब प्रांत की दो नेशनल असेंबली सीटों पर नामांकन खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र को खारिज करने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

इमरान खान ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 63 (1) (एच) के तहत अयोग्यता की अधिसूचना अयोग्य है। उन्होंने बताया कि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा नैतिक आधार पर नहीं थी। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को खारिज किया जाए।

इस वजह से खारिज किया नामांकन पत्र

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि जेल में बंद इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया है। इसी कारण उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है।

दो मामलों में हुई इमरान खान को सजा

बता दें कि 71 वर्षीय इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इमरान खान को एक अन्य मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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कोर्ट ने इतने करोड़ का लगाया जुर्माना

कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं।

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