Move to Jagran APP

Pakistan: इमरान खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आजादी मार्च केस में पूर्व प्रधानमंत्री बरी

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया था। उन्हें इस साल जनवरी में साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।आजादी मार्च इमरान खान की ओर 25 मई 2022 को निकाला गया था। पुलिस ने लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू किया था। मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Thu, 13 Jun 2024 03:59 PM (IST)
Hero Image
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आजादी मार्च मामले में बरी कर दिया गया।(फोटो सोर्स: जागरण)
एएनआइ,इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी को आजादी मार्च मामले में बरी कर दिया है।

साइफर केस में 10 साल की सुनाई गई थी सजा

इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस में बरी कर दिया था। उन्हें इस साल जनवरी में साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। आजादी मार्च इमरान खान की ओर 25 मई 2022 को निकाला गया था। पुलिस ने लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू किया था। मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था।

कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने 42 मामले दर्ज किए

मार्च के दौरान पुलिस और पीटीआइ नेता के बीच झड़प के बाद आंदोलन के लिए पीटीआइ के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने 42 मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर भी केस दर्ज किया था।

यह भी पढ़ें: नवजात की सांस की नली से कर रही थी छेड़छाड़, इस तरह हुआ हत्यारी नर्स के खौफनाक कदम का पर्दाफाश