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Pakistan: पाकिस्तान के पेशावर में कुरान की बेअदबी के दोषी को उम्रकैद, पांच साल पहले दर्ज हुई थी FIR

Pakistan News पेशावर की एक अदालत ने लगभग पांच वर्ष पहले खजाना क्षेत्र में कुरान की बेअदबी के लिए एक स्थानीय निवासी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शेर अली खान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के आरोपित के विरुद्ध कुरान जलाने का आरोप प्रमाणित कर दिया है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 18 Sep 2023 06:54 AM (IST)
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Pakistan: पाकिस्तान के पेशावर में कुरान की बेअदबी के दोषी को उम्रकैद (फाइल फोटो)
पेशावर, एएनआई। पेशावर की एक अदालत ने लगभग पांच वर्ष पहले खजाना क्षेत्र में कुरान की बेअदबी के लिए एक स्थानीय निवासी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शेर अली खान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के आरोपित के विरुद्ध कुरान जलाने का आरोप प्रमाणित कर दिया है। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश ने फैसले के विरुद्ध अपील या पुनर्विचार की अवधि समाप्त होने पर जलाए गए कुरान के पन्नों को जमीन में दफनाने का आदेश दिया।

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17 सितंबर 2018 को दर्ज कराई गई थी एफआईआर

इस मामले में खजाना थाने में गत 17 सितंबर 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में पेशावर के बाहर स्थित गढ़ी खान बाबा गांव के शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने और अन्य लोगों ने स्थानीय मस्जिद से धुआं उठता देखा।

कुरान की प्रतियों को जला रहा था आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपित कुरान की प्रतियों को जला रहा था। लोगों ने आग बुझाकर कुरान की जली प्रतियों के साथ आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित ने पहले स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया।

पाकिस्तान में सामने आती रहती हैं ईशनिंदा की खबरें

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में कुरान की बेअदबी और ईशनिंदा की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति को रंजिश के तहत फंसाने के लिए भी ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं।

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